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नए वाहन का रजिस्ट्रेशन: फ़ॉर्म, फीस और पूरी प्रक्रिया
जब आप किसी अधिकृत डीलर से नया वाहन खरीदते हैं, तो डीलर ही आपके लिए उसका रजिस्ट्रेशन VAHAN पर कराता है। इसके लिए Form 20 (आवेदन), Form 21 (बिक्री सर्टिफिकेट) और Form 22 (सड़क पर चलने लायक होने का सर्टिफिकेट) लगते हैं, और वाहन लोन पर हो तो Form 34 भी। अप्रैल 2021 से कानून कहता है कि डीलर से बिके वाहन को RTO ले जाना ज़रूरी नहीं है। केंद्र की रजिस्ट्रेशन फीस कार के लिए ₹600 और मोटरसाइकिल के लिए ₹300 है, साथ में स्मार्ट कार्ड RC के लिए ₹200; रोड टैक्स आपका राज्य तय करता है। वाहन सौंपने से पहले डीलर को नंबर प्लेट लगानी होती है।
- आवेदन कौन करता है
- डीलर, VAHAN पर
- कार की फीस
- ₹600 + ₹200 कार्ड
- मोटरसाइकिल की फीस
- ₹300 + ₹200 कार्ड
- RC की वैधता
- 15 साल
- फ़ॉर्म
- 20, 21, 22 (लोन पर हो तो 34)
इस पेज पर
नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है?
आपडीलर / RTOफ़ैसला
- वाहन चुनें, और लोन पर हो तो बैंक के साथ Form 34 पर साइन करें
- बीमा लें; आम तौर पर डीलर पॉलिसी या कवर नोट दिलवा देता है
- क्या आपको कोई खास नंबर चाहिए?नहीं: आपको सीरीज़ का अगला नंबर मिलेगा
- VAHAN के फैंसी नंबर पोर्टल पर उसे बुक करें या उसके लिए बोली लगाएँ
- डीलर VAHAN पर आवेदन करता है और फीस व रोड टैक्स लेता है
- RTO मंज़ूरी देता है और रजिस्ट्रेशन नंबर देता है
- प्लेट लगती है, वाहन डिलीवर होता है और RC आपको भेजी जाती है
- मोटर वाहन अधिनियम में 2019 के संशोधन के बाद, जब वाहन डीलर के राज्य में रजिस्टर होता है, तो आवेदन डीलर करता है (धारा 41(1))।
- 1 अप्रैल 2021 से अधिकृत डीलर से बिके वाहन को रजिस्ट्रेशन अधिकारी के सामने ले जाना ज़रूरी नहीं है (धारा 44)। कुछ राज्यों के पेज, जैसे छत्तीसगढ़ का, अब भी RTO में जाँच की बात कहते हैं, इसलिए तरीका अलग-अलग हो सकता है।
- रजिस्ट्रेशन नंबर लगने से पहले वाहन डिलीवर नहीं किया जा सकता (धारा 41(6))। डीलर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाता है।
- स्मार्ट कार्ड RC आपको डाक या कूरियर से मिलती है, या जैसा आपका राज्य बताए। आप इसे DigiLocker में भी देख सकते हैं।
कौन-से फ़ॉर्म और दस्तावेज़ चाहिए?
| दस्तावेज़ | यह क्या है | कौन देता है |
|---|---|---|
| Form 20 | रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन | आप साइन करते हैं; डीलर जमा करता है |
| Form 21 | बिक्री सर्टिफिकेट | डीलर |
| Form 22 (या 22A) | सड़क पर चलने लायक होने का सर्टिफिकेट (22A बॉडी बिल्डर से) | निर्माता या बॉडी बिल्डर |
| Form 34 | हाइपोथिकेशन, अगर वाहन लोन पर है | आप और लोन देने वाला बैंक |
| बीमा | पॉलिसी या कवर नोट | बीमा कंपनी, आम तौर पर डीलर के ज़रिए |
| पते का प्रमाण | आपके पते का प्रमाण | आप |
| PAN या Form 60 | टैक्स पहचान | आप |
| इनवॉइस | डीलर का बिल | डीलर |
अगर वाहन लोन पर है, तो RC पर लोन देने वाले बैंक का नाम आता है। लोन चुकाने के बाद हाइपोथिकेशन हटवाएँ।
रजिस्ट्रेशन में कितना खर्च आता है?
प्राइवेट (नॉन-ट्रांसपोर्ट) वाहन के लिए नियम 81 के तहत केंद्र की रजिस्ट्रेशन फीस, जैसी राज्य परिवहन विभागों ने प्रकाशित की है:
| वाहन | फीस |
|---|---|
| मोटरसाइकिल | ₹300 |
| तिपहिया या क्वाड्रिसाइकिल | ₹600 |
| हल्का मोटर वाहन (कार) | ₹600 |
| मध्यम माल या यात्री वाहन | ₹1,000 |
| भारी माल या यात्री वाहन | ₹1,500 |
| इम्पोर्टेड मोटरसाइकिल | ₹2,500 |
| इम्पोर्टेड मोटर वाहन | ₹5,000 |
| स्मार्ट कार्ड RC (अलग से) | ₹200 |
- रोड टैक्स हर राज्य खुद तय करता है; प्राइवेट वाहन पर यह आम तौर पर एक बार का टैक्स होता है, अक्सर वाहन की कीमत का कुछ प्रतिशत। यह रजिस्ट्रेशन फीस से बहुत ज़्यादा होता है। अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट देखें।
- अगर आपने किसी पुराने वाहन को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप कराया है, तो उसके Certificate of Deposit से नए प्राइवेट वाहन के रोड टैक्स में 25% तक की छूट मिलती है (ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए 15%)। नए वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस भी माफ़ होती है।
- कुछ राज्य ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए ज़्यादा फीस बताते हैं; उदाहरण के लिए, राजस्थान ट्रांसपोर्ट LMV के लिए ₹1,000 लेता है।
- डीलर से VAHAN की फीस और टैक्स की रसीद माँगें। इसके ऊपर लिए गए "हैंडलिंग" या "रजिस्ट्रेशन चार्ज" सरकारी फीस नहीं हैं।
अगर मैं दूसरे राज्य से खरीदूँ, या वाहन की बॉडी बननी हो तो?
अपने राज्य के बाहर से खरीदा
डीलर अस्थायी रजिस्ट्रेशन लेता है। 2023 में संशोधित नियम 53B के तहत, जिस वाहन का रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्य में होना है, उसका अस्थायी रजिस्ट्रेशन 45 दिन तक वैध रहता है। इसी समय में उसे अपने राज्य में रजिस्टर कराएँ।
चेसिस जिस पर बॉडी बननी है
बिना बॉडी के बिका चेसिस (जैसे माल वाहन) बॉडी बनने तक अस्थायी रजिस्ट्रेशन पर रहता है। बॉडी बिल्डर Form 22A देता है। इस मामले में अभी की सामान्य वैधता अवधि की हम पुष्टि नहीं कर सके; अपने RTO से पूछें।
दिव्यांग व्यक्ति के लिए बदला जा रहा वाहन
पूरी तरह बने जिस वाहन को दिव्यांग व्यक्ति के लिए बदला जा रहा है, उसे 45 दिन तक वैध अस्थायी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है (नियम 53B, 2023 से)।
क्या मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चुन सकता हूँ?
हाँ, उन राज्यों में जहाँ VAHAN पर फैंसी नंबर की ई-नीलामी होती है। कीमतें और नियम हर राज्य खुद तय करता है। उदाहरण के लिए, बिहार की प्रकाशित पुस्तिका में:
- ₹1,000 की आवेदन फीस, जो वापस नहीं होती;
- प्राइवेट वाहनों के लिए बेस प्राइस ₹15,000 ("चॉइस नंबर", पहले आओ पहले पाओ) से लेकर सबसे ज़्यादा माँग वाले नंबरों के लिए ₹1,00,000 तक;
- सबसे ऊँची बोली लगाने वाला 7 दिन में भुगतान करता है, फिर 90 दिन में (चॉइस नंबर के लिए 30 दिन में) वाहन रजिस्टर कराता है, नहीं तो नंबर रद्द हो जाता है।
कुछ राज्यों में डीलर अगले कुछ नंबरों में से चुनने का विकल्प देते हैं; पंजाब मौजूदा नंबर या अगले 25 में से कोई एक लेने देता है। जो कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य जाते रहते हैं, वे इसके बजाय BH सीरीज़ चुन सकते हैं।
कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करें?
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| डीलर बिना नंबर के वाहन सौंपना चाहता है | कानून रजिस्ट्रेशन नंबर लगने से पहले डिलीवरी की इजाज़त नहीं देता। पहले रजिस्ट्रेशन और प्लेट पर ज़ोर दें। |
| डीलर कहता है कि RTO को वाहन की जाँच करनी होगी | धारा 44 के तहत डीलर से बिके वाहन को ले जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ राज्य अब भी जाँच करते हैं। अपने RTO से पूछें। |
| बिल में अलग से "रजिस्ट्रेशन चार्ज" जुड़े हैं | इसे VAHAN की फीस और टैक्स की रसीद से मिलाएँ; सरकारी फीस नियम 81 की रकम और आपके राज्य का टैक्स ही है। |
| मेरी फैंसी नंबर बुकिंग चली गई | बिहार में अगर आप 7 दिन में भुगतान न करें या समय पर रजिस्ट्रेशन न कराएँ, तो नंबर रद्द हो जाता है और फीस वापस नहीं मिलती। फिर से बुक करें। |
| स्मार्ट कार्ड RC नहीं आई | RC को DigiLocker या mParivahan में देखें, और RTO से पूछें कि यह कब भेजी गई। अगर खो गई है, तो डुप्लीकेट RC देखें। |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या नई कार के रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे RTO जाना होगा?
आम तौर पर नहीं। अप्रैल 2021 से अधिकृत डीलर से बिके वाहन को RTO ले जाना ज़रूरी नहीं है, और डीलर VAHAN पर आवेदन करता है। कुछ राज्य अब भी जाँच की बात कहते हैं।
नई कार की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
नियम 81 के तहत ₹600, साथ में स्मार्ट कार्ड RC के लिए ₹200। रोड टैक्स अलग है और आपका राज्य तय करता है।
और मोटरसाइकिल के लिए?
₹300, साथ में स्मार्ट कार्ड के लिए ₹200 और आपके राज्य का रोड टैक्स।
रजिस्ट्रेशन कितने समय तक वैध रहता है?
प्राइवेट वाहन के लिए 15 साल। उसके बाद इसका रिन्यूअल कराना होता है।
अस्थायी रजिस्ट्रेशन कितने समय तक वैध रहता है?
45 दिन, जब वाहन डीलर के राज्य से अलग किसी राज्य में रजिस्टर होना हो, या दिव्यांग व्यक्ति के लिए बदला जा रहा हो। दूसरी अवधियाँ मामले पर निर्भर हैं।
नंबर प्लेट कौन लगाता है?
डिलीवरी से पहले डीलर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाता है।
स्रोत
- India Code – मोटर वाहन अधिनियम, 1988: धारा 41, 43 और 44 (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- पंजाब परिवहन – डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- छत्तीसगढ़ परिवहन – नए वाहन का रजिस्ट्रेशन (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- राजस्थान परिवहन – रजिस्ट्रेशन फीस (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- आंध्र प्रदेश परिवहन – अस्थायी रजिस्ट्रेशन (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- G.S.R. 720(E), 5 अक्टूबर 2021 – Certificate of Deposit पर रोड टैक्स में छूट (PIB, 25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- बिहार सरकार – फैंसी नंबर ई-नीलामी पुस्तिका (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- परिवहन विभाग, उत्तराखंड – फीस का ढाँचा (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- हिमाचल प्रदेश सरकार – नियम 81 की फीस तालिका (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- India in Business (भारत सरकार) – Certificate of Deposit पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- MoRTH – नियम 53B में प्रस्तावित संशोधन, G.S.R. 90(E), 9 फ़रवरी 2023: 45 दिन का अस्थायी रजिस्ट्रेशन (PIB, 25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
पेज का इतिहास: 25 अक्टूबर 2026: पहली बार प्रकाशित। 25 अक्टूबर 2026: स्रोत केवल सरकारी वेबसाइटों तक सीमित किए गए।